राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से पारित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के ठेकेदारों को रॉयल्टी के अतिरिक्त, रॉयल्टी के समान 25 फीसदी धनराशि जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफ) में जमा करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदारों को रॉयल्टी के अतिरिक्त रॉयल्टी के 25 प्रतिशत के समान धनराशि डीएमएफ में जमा करने का आदेश पारित किया था। सरकार के इस आदेश को मैसर्स सुपर कंस्ट्रक्शन एसोसिएट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केतन जोशी ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदार किसी प्रकार का खनन गतिविधि (माइनिंग ऑपरेशंस) नहीं करते हैं। न ही ठेकेदारों के सरकार के साथ किए गए अनुबंधों में डीएमएफ में धनराशि जमा करने का कहीं उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने डीएमएफ की अदायगी के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।