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हर व्यक्ति को कानूनी अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक : न्यायमूर्ति तिवारी

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, जज उच्च न्यायालय नैनीताल की उपस्थिति में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हर व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना आवश्यक है, ताकि कानून की जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के संयुक्त तत्वाधान में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, जज नैनीताल उच्च न्यायालय ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य लोगों को विधिक जानकारी देना है। कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध कराया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न एनजीओ के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस और हरेला दिवस पर वृक्षारोपण का आयोजन भी किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविरों के माध्यम से एंटी ड्रग, चाइल्ड एब्यूज और साइबर क्राइम के संबंध में भी जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम में सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणी ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद में प्राविधिक स्वयं सेवी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जनपद स्तर पर महीने में कम से कम एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें कमजोर तबके के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग और अन्य जरूरतमंदों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके।

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