उत्तराखंड

व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को एक साल और बढ़ाया

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देहरादून। राज्य के व्यापारियों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा की योजना को एक साल और बढा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन के दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसकी घोषणा की। प्रदेश के करीब एक लाख से ज्यादा व्यापारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मंगलवार को वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में रजिस्टर्ड व्यापारियों को बीमा सुरक्षा देने के लिए योजना शुरू की गई थी। इसके तहत दुर्घटना होने पर व्यापारी के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। योजना इस साल 18 नवंबर को खत्म होने जा रही थी। व्यापारी पिछले काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। व्यापारियों के हित से जुड़ा विषय होने की वजह से सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। अब यह बीमा योजना 18 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी।
योजना अवधि के दौरान पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी रजिस्ट्रेशन की की प्रभावी तारीख से बीमा योजना में तय मानक के अनुसार स्वतः ही आच्छादित माने जाएंगे। यदि बीच में किसी व्यापारी का रजिसस्ट्रेशन निरस्त होता है तो वह निरस्तीकरण की तारीख से बीमा योजना से बाहर हो जाएगा।
क्लेम में देरी पर बीमा कंपनी पर होगी कार्रवाई
वित्त मंत्री ने बताया कि व्यापारियों की रजिस्ट्रेशन की जानकारी वेबसाइट www.gst.gov.in से ली जा सकती है। यदि बीमा कंपनी द्वारा मृतक के दावे की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी प कार्रवाई होगी। इसके तहत तीन माह के बाद की अवधि के चेक जारी करने में हुए विलंब की अवधि के मध्य दंड स्वरूप दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दावे का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।

 

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