सम्बद्घ शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सुविधाजनक स्थान छोड़ मूल विद्यालय में देनी होगी डयूटी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में सम्बद्घ शिक्षकों को मूल विद्यालय में भेजने के वर्तमान सरकार के आदेश को चुनौती देती प्रारंभिक शिक्षकों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पहाड़ के स्कूलों में तैनाती के बजाय देहरादून, हल्द्वानी समेत अन्य शहरों के सुविधाजनक विद्यालयों में सम्बद्घ शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें मूल तैनाती वाले स्कूल में ड्यूटी देनी होगी।
दरअसल 2016 में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले व संबद्घता आदेश किये गए था। करीब छह सौ प्रारंभिक शिक्षक मूल विद्यालय के बजाय मनमाफिक व सुविधाजनक विद्यालय में सम्बद्घ हो गए। 2019 में सरकार ने संबद्घता समाप्त करते हुए मूल विद्यालय में तैनाती के आदेश जारी किए गए। कुछ शिक्षक तो मूल विद्यालय चले गए जबकि कुछ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी। अदालत से कुछ शिक्षकों को अंतरिम राहत भी मिली थी। अब न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने करीब दो दर्जन से अधिक शिक्षकों की याचिकाएं खारिज कर दी। जिससे सरकार को बड़ी राहत मिली है।