हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपित की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
नैनीताल। हाई कोर्ट ने समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपित समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन कफोला की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन कफोला की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की है। याचिकाकर्ता के अनुसार उनके खिलाफ ऊधमसिंह नगर के जसपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप था कि बतौर समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंह नगर के पद पर रहते 2012-13 में शरन कलेज अफ एजुकेशन धुरकड़ी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के फर्जी छात्रों के नाम छात्रवृत्ति जारी की थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ ऊधमसिंह नगर जिले में 10 मुकदमे दर्ज हैं। एकलपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।