चारधाम यात्रा: उत्तराखंड शासन ने जारी किया नया आदेश, पंजीत यात्रियों के नहीं पहुंचने पर दूसरों को मिलेगा दर्शन का मौका
देहरादून । नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तराखंड शासन के धर्मस्व विभाग ने चारधाम यात्रा 2021 के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित की है। इसके संबंध में धर्मस्व एवं तीर्थाटन सचिव हरिचंद्र सेमवाल और अनुसचिव प्रेम सिंह राणा ने नया आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार जो पंजीत तीर्थयात्री निर्धारित तिथि को उत्तराखंड चारधाम नहीं पहुंच रहे हैं, उनके स्थान पर अन्य पंजीत तीर्थयात्री चारधामों में दर्शन को जा सकेंगे।
एसओपी के अनुसार श्री बदरीनाथ धाम हेतु के लिए 1000, श्री केदारनाथ के लिए 800, श्री गंगोत्री के लिए 600 और श्री यमुनोत्री के लिए 400 तीर्थयात्री प्रतिदिन चारों धाम पहुंच सकते हैं।
शासन का कहना है कि 18 सितंबर से शुरू हुई चारधाम यात्रा में देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट में पंजी़कत तीर्थयात्रियों में से प्रतिदिन कम श्रद्घालु पहुंच रहे हैं। इसलिए अब यह संख्या निर्धारित की गई है।
नए आदेश के अनुसार जो पंजीत तीर्थयात्री निर्धारित तिथि को उत्तराखंड चारधाम नहीं पहुंच रहे हैं उनके स्थान पर अन्य पंजीत तीर्थयात्री चारधामों में दर्शन को जा सकेंगे।