केंद्र सरकार याची को 2002 से विकलांग पेंशन दे: हाईकोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्वास्थ्य कारणों से अनफिट किए गए आसाम राइफल के पूर्व सैनिक सुरेन्द्र सिंह को अप्रैल 2002 से विकलांगता पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत से वर्ष 2015-16 में पारित आदेश निरस्त कर दिए हैं। सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। सुरेन्द्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि वह 1996 में आसाम राइफल में भर्ती हुए थे। लेकिन 5 साल की सेवा के बाद वे अस्वस्थ हो गए और उन्हें 2002 में सेवा से हटा दिया गया। उन्होंने विभाग से विकलांगता पेंशन देने का अनुरोध किया, लेकिन उनके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या याची सेवा में आने से पूर्व से अस्वस्थ था। जिसका सरकार ने जबाव नहीं दिया। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से याची को सेवा से हटाने की तिथि से विकलांगता पेंशन देने के निर्देश दिए हैं।