पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडौन में कल लगेगी लोक अदालत
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडौन) में 12 सितम्बर, 2020 को ई-लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। इस ई-लोक अदालत के संबंध में प्रथम प्री-बैठक वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से 13 अगस्त को आहूत की जायेगी।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए सिविल जज (सीडि)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने बताया कि 12 सितम्बर को आयोजित ई-लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामले भी निपटाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि जिला पौड़ी गढ़वाल के न्यायालयों यथा न्यायालय जिला जज पौड़ी में 27, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी में 16, न्यायालय सिविल जज (सीडि) पौड़ी में 2, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 1, न्यायालय सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर में 7, न्यायालय सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 5, न्यायालय सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट लैंसडौन में 4 तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 7 कुल 69 वादों की सूची प्राप्त हुई है, जिनके सुलह समझौते द्वारा निस्तारित किये जाने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका इस प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित है, अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला संबंधित न्यायालय में ड्राप बॉक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल पर अथवा जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल पर सुलह समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत कराया जा सकता है।