आप का आरोप- पांच आरोपियों में एक भाजपा नेता, दिल्ली पुलिस कर रही लीपापोती
नई दिल्ली, एजेंसी। देश की राजधानी में सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक कार से 13 किलोमीटर तक युवती के घसीटे जाने के मामले में दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। इस घटना के बाद सोमवार को आम आदमी पार्टी ने पहले राजनिवास का घेराव किया और अब प्रेस कन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोला है। आप के वरिष्ठ नेता व ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नए साल पर लड़की को सड़क पर घसीटकर मारने वाला भाजपा का नेता है। इस वजह से मामले पर एलजी और दिल्ली पुलिस लीपापोती कर रही है।
सौरभ ने बताया कि सुल्तानपुरी थाने में बंद दरिंदा मनोज मित्तल भाजपा का नेता और मंगोलपुरी वार्ड 42 मंडल का सह-संयोजक है। भाजपा के नेता 12 किमी गाड़ी में लाश फंसाकर चलते रहे और पुलिस कह रही है कि तेज म्यूजिक की वजह से पता नहीं चला। भाजपा की गाड़ी का पीछा करते हुए चश्मदीद गवाह ने दिल्ली पुलिस को 22 कल किए और तीन पीसीआर मिलीं पर किसी ने नहीं रोका।
उन्होंने कहा कि साल 2023 की शुरूआत दिल्ली के अंदर एक बहुत दुखद घटना से हुई है। एक सामान्य प्रोटोकल है कि नए साल के जश्न के दिन और आधी रात और उसके बाद तक सड़कों पर लोग मौजूद होते हैं। पुलिस की ओर से जगह-जगह बैरिकेडिंग लगना एक सामान्य प्रोटोकल है। ऐसी रात को दिल्ली पुलिस को सुबह करीब तीन बजकर 22 मिनट पर एक हलवाई की दुकान पर काम करने वाला दुकानदार फोन करके बताता है कि साहब ग्रे कलर की एक बोलेरो गाड़ी जा रही है, जिसमें नग्न अवस्था में एक लड़की फंसी हुई है। वह गाड़ी 20 से 30 की स्पीड में चल रही है, इसे आप देखें। जब दिल्ली पुलिस को 4 बजकर 11 बजे पर कल आती है कि एक जगह पर लड़की की नग्न अवस्था में लाश पड़ी है। तब पुलिस उस लाश को बरामद करने पहुंचती है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर आपकी गाड़ी में एक छोटा-सा पलिथीन भी फंस जाए तो गाड़ी खर-खर की आवाज करती है। जब तक गाड़ी रोकोगे नहीं, तक तब आपको खुद इरिटेशन होती है कि गाड़ी में क्या फंस गया। जबकि इस मामले में गाड़ी में एक लाश फंसी हुई है, 12 किमी तक वो लाश को घसीटते हुए ले जा रहे हैं और गाड़ी में बैठे पाचों आरोपियों को पता ही नहीं चला।
दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त ल एंड अर्डर डक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने कंझावला केस को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और पुलिस पीड़ित परिवार के संपर्क में है। पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों युवती को करीबन 12 से 13 किलोमीटर घसीटा था। आरोपियों पर धारा 304, 304-ए, 279 और 120-बी लगाई गई है। जरूरत पड़ने पर और धाराएं जोड़ेंगे।
हुड्डा ने घटना के बारे में बताया कि लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। गाड़ी की फरेंसिक जांच कराई जाएगी। जांच अभी शुरूआती दौर में है। इसके अलावा पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह सामने आएगी।