अब टिहरी की अदालतों में रेगुलर कामकाज पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
नैनीताल, एजेंसी। कोरोना की दूसरी लहर व संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट ने टिहरी गढ़वाल की जिला व वाह्य अदालतों में दो सप्ताह के लिए रेगुलर कामकाज पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें जिला जज व परिवार न्यायाधीश को 45 साल से अधिक के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया है।
इस अवधि में कोर्ट में एक तिहाई कर्मचारी ही ड्यूटी पर आएंगे। साथ ही अदालत में सामाजिक दूरी के साथ ही भारत सरकार व राज्य सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इधर हाई कोर्ट की अधिसूचना को देखते हुए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी के निर्देशानुसार प्राधिकरण ने दस अप्रैल को टिहरी के जिला, परिवार व वाह्य न्यायालयों में प्रस्तावित लोक अदालत स्थगित कर दी है।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव खुल्बे ने बताया कि अन्य दस जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए पिछले दिनों हाई कोर्ट ने देहरादून व हरिद्वार जिले की अदालतों में दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज पर रोक लगा दी थी।