एनडीपीएस एक्ट का आरोपी दोषी करार, दस साल के कठोर कारावास की सजा

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विकासनगर(। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने बताया कि आरोपी निजामुद्दीन निवासी लक्ष्मीपुर चानचक को 17 दिसंबर 2014 को सहसपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिफ्तार किया था। तलाशी में उसके कब्जे से लगभग 22 किलो 500 ग्राम डोडा और एक किलो 40 ग्राम चरस बरामद की गई थी। उसे वह प्लास्टिक के कट्टों में भरकर ले जा रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाह पेश किए। इनमें से से छह की गवाही को अदालत ने विश्वसनीय माना। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने निजामुद्दीन को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

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