फायरिंग की झूठी सूचना देने पर पुलिस ने की कार्रवाई
मसूरी। मध्यरात्रि को सूचना मिली कि लंढौर मसूरी में झगड़ा हो रहा है जिसमें पुलिस को फोन पर सूचना देने वाले ने बताया कि उन पर फायरिंग की जा रही है। जिस पर तत्काल पुलिस ने मौके पर जाकर झगड़ा करने वालों की तलाश की तो पता चला कि फायर होने की सूचना गलत हैं। पुलिस ने झगड़ा करने वालों को पकड़ा लेकिन उन्होंने आपस मे समझौता कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम से मध्यरात्रि को सूचना मिली कि लंढौर में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है व फायरिंग हो रही है। जिसके बाद सीओ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथाण ने पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर लड़ाई झगड़ा करने वालों की तलाश शुरू की। जिस व्यक्ति ने काल किया उससे कॉलर से संपर्क करने पर पता चला कि वह मसूरी से देहरादून की तरफ जा रहे हैं। उपनिरीक्षक सूरज कंडारी मय चीता मोबाइल कोल्हू खेत रवाना किया गया जहां पर फायरिंग की सूचना देने वाले व्यक्ति सुल्तान खान पुत्र मेराज निवासी नगरिया ठाकुरगंज उत्तर प्रदेश, शुभम शुक्ला पुत्र महेंद्र शुक्ला निवासी गौशाला रोड़ ठाकुरगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, सागर मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी बालागंज ठाकुरगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश जिनको पूछताछ हेतु कोल्हूखेट बैरियर पर रोक लिया गया। जिनसे कड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त व्यक्तियों के साथ किसी अन्य दो व्यक्तियों के द्वारा पिक्चर पैलेस पर लड़ाई झगड़ा किया गया उक्त व्यक्तियों की तलाश करवाई गई जिसमें मनीत पुत्र आसाराम निवासी राज मंडी मसूरी देहरादून व विक्रम पुत्र ओम प्रकाश निवासी राज मंडी मसूरी देहरादून का होना पाया गया उक्त दोनों व्यक्तियों को कोल्हूखेत में बुलाकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि किसी भी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं हुई बल्कि सूचना देने वाले ने हड़बड़ाहट में फायरिंग की झूठी सूचना दी। जबकि दोनों पक्षों का आपस में मामूली विवाद हो गया था। झूठी सुचना देने पर उपरोक्त 3 व्यक्तियों व लड़ाई झगड़ा करने वाले 2 व्यक्तियों के विरूद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 81 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गई तथा भविष्य के लिए इस प्रकार की झूठी सूचना ना देने हेतु कड़ी चेतावनी दी गई। इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा लिखित माफी नामा व समझौता नामा भी प्रस्तुत किया गया जिसमें भविष्य में इस तरह के कृत्य ना दोहराने हेतु कहा गया। इस बारे में प्रभारी निरीक्ष राजीव रौथाण ने बताया कि झूठी सूचना देने वाले तीन व्यक्तियों व लडाई झगड़ा करने वाले 2 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 81 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गई है।