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पूर्व प्रधान पर गबन का आरोप, 1 लाख 61 हजार की वसूली के आदेश

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। विकासखंड पाबौ की ग्राम सभा सिंवाल की पूर्व प्रधान पर गबन का आरोप सही पाया गया है। परियोजना प्रबंधक स्वजल परियोजना पौड़ी ने पूर्व प्रधान से 1 लाख 61 हजार रूपये की वसूली के आदेश दिये है। साथ ही समस्त अभिलेख पंचायत को उपलब्ध कराने व जमा करने की रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में सरकरी धन के व्यपहरण के लिए पूर्व प्रधान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं पंचायतीराज अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
दीपक रावत परियोजना प्रबंधक स्वजल परियोजना पौड़ी ने बताया कि अरविंद सिंह पर्यावरण विशेषज्ञ के द्वारा ग्राम सभा सिंवाल का 1 जनवरी 2019, 20 मई 2019 और 22 अप्र्रैल 2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कमियां पाई गई। कूड़ेदान में आतिथि तक पेटिंग का कार्य नहीं किया गया, द्वितीय किश्त 2 लाख 46 हजार 4 सौ को पूर्व प्रधान के कार्यकाल के दौरान 1 जुलाई 2019 को अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष किये गये कार्यों के फोटो ग्राफ एवं समायोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधान ग्राम पंचायत सिंवाल ने पत्र द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत की अवमुक्त दूसरी किश्त प्राप्त होने के समय पूर्व प्रधान का कार्यकाल था। पूर्व प्रधान द्वारा उक्त समस्त धनराशि का बिना कार्य कराये ही आहरण किया गया है। पत्र में यह भी अवगत कराया है कि पूर्व प्रधान के कार्यकाल के दौरान आहरित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति की पासबुक, मोहर, बिल वाउचर ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। दीपक रावत ने बताया कि पूर्व प्रधान के कार्यकाल के दौरान प्रथम किश्त 2 लाख 80 हजार और द्वितीय किश्त 2 लाख 46 हजार 4 सौ इस प्रकार कुल 5 लाख 26 हजार 4 सौ की धनराशि अवमुक्त किये गये। जिसके सापेक्ष किये गये कार्यों का मूल्यांकन 3 लाख 80 हजार प्रस्तुत किया गया है। पूर्व प्रधान द्वारा द्वितीय किश्त से भी बिना कार्य कराये उपसमिति के खाता संख्या से 2 लाख 45 हजार का भुगतान स्वयं एवं परिजनों के नाम से आहरित किया गया है। इस प्रकार पूर्व प्रधान के कार्यकाल के दौरान 1 लाख 46 हजार रूपये की धनराशि का आहरण किया है। 9 जुलाई 2019 से अब तक इस धनराशि का 5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कुल 15 हजार रूपये ब्याज भी पूर्व प्रधान पर अधिरोपित किया जाता है। दीपक रावत परियोजना प्रबंधक स्वजल परियोजना पौड़ी दीपक रावत ने पूर्व प्रधान को 1 लाख 61 हजार रूपये की धनराशि पेयजल उपसमिति के खाते में जमा करने के आदेश दिये है। साथ ही समस्त अभिलेख पंचायत को उपलब्ध कराने व जमा करने की रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में सरकरी धन के व्यपहरण के लिए पूर्व प्रधान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं पंचायतीराज अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। जिसके लिए पूर्व प्रधान व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

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