अनुसूया मेले के दौरान मंडल में हाट बाजार न लगाने का फैसला लिया
चमोली। दिसंबर अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाले दो दिवसीय अनुसूया मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में कोरोना के चलते मेले के दौरान मंडल में हाट बाजार न लगाने का फैसला लिया गया। कलक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार चन्याल की अध्यक्षता में मंदिर समिति के सदस्यों व विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड के कारण इस वर्ष सीमित संख्या में ही तीर्थ यात्रियों को जाने के अनुमति रहेगी। गोपेश्वर, मंडल घाटी में स्थित दत्तात्रेय माता सती अनुसूया मेला इस वर्ष 28 व 29 दिसंबर को आयोजित होगा। प्रत्येक देव डोली के साथ 12 व्यक्तियों को ही अनुसूया मंदिर तक जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी तीर्थयात्रियों का संगूड पुल पर थर्मल स्क्रीनिग एवं कोविड टेस्ट किया जाएगा। अनुसूया में हाट बाजार एवं भंडारे लगाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल मंदिर समिति के माध्यम से देव डोली के साथ चलने वालों भंडारे की व्यवस्था कराई जाएगी। सभी को मास्क पहनना एवं शारीरिक दूरी का पूरी तरह से पालन करना आवश्यक होगा। मेले के दिन 300 से अधिक बरोही हर वर्ष यहां पहुंचते हैं लेकिन इस बार शारीरिक दूरी रखते हुए मंदिर में बरोहियों को बैठना संभव नहीं है। इसलिए सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि मेले के दिन किसी भी बाहरी दंपती को मंदिर में बैठने की अनुमति नहीं होगी। सुझाव दिया गया कि अनुसूया मंदिर पूरे सालभर खुला रहता है और भक्तजन अन्य किसी भी दिन यहां पर आकर अपनी तपस्या कर मनौती मांग सकते है। इस बार मेले में महिला एवं युवक मंगल दलों तथा स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नही होंगे। अपर जिलाधिकारी ने मेले से पूर्व पैदल मार्ग व मन्दिर परिसर से अत्री मुनि आश्रम तक मार्ग को दुरस्त करने के निर्देश लोनिवि को दिए। मंदिर परिसर व पैदल मार्ग में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिए जल संस्थान, अलाव की व्यवस्था को वन विभाग, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग, मन्दिर की साज-सज्जा के लिए फूल मालाओं की व्यवस्था करने के लिए उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य विभाग को मेले के दौरान आवश्यक दवाओं के साथ चिकित्सकों की टीम तैनात रखने तथा जिला पंचायत को साफ-सफाई की जिम्मेदारी दी गई। विद्युत एवं उरेडा विभाग को मेले के दौरान मंदिर एवं पैदल रास्तों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए।