छात्रा से छेड़छाड़ में ऑटो चालक को तीन साल की सजा

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हल्द्वानी। कोचिंग आने-जाने के दौरान छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले ऑटो चालक को अदालत ने तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला जून 2022 का है। पीड़ित पक्ष की शिकायत थी कि उनकी बेटी शहर के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में जाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी। सहूलियत के लिए कोचिंग संस्थान ने छात्राओं को लाने और ले जाने के लिए ऑटो की व्यवस्था की थी। ऑटो चालक एक छात्रा के साथ लगातार छेड़छाड़ करता था। 23 जून 2022 को ऑटो चालक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। घर आकर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। अब साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो न्यायाधीश सुधीर तोमर ने ऑटो चालक राजेश जोशी उर्फ राजू निवासी हल्दूचौड़ लालकुआं को छेड़छाड़ के आरोप में दोषी मानते हुए तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता की ओर से एडवोकेट सुनीता भट्ट ने पैरवी की। पुलिस की ओर से मामले में विवेचना एसआई प्रेमा कोरंगा ने की।

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