ऋषिकेश। तहसील ऋषिकेश के अंतर्गत छिद्दरवाला क्षेत्र में बिना वैधानिक दस्तावेजों के उपखनिज का भरान कर भूमि विकास करने के मामले में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की टीम ने एक लाख 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। विभाग को इस संबंध में शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
सोमवार को निरीक्षण के दौरान शिकायत स्थल पर अन्यत्र से उपखनिज लाकर भूमि विकास के लिए भरान किया जाना पाया गया। जांच के दौरान भरान में प्रयुक्त उपखनिज से संबंधित वैधानिक दस्तावेज और रॉयल्टी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस पर विभाग ने प्रचलित नीति में निर्धारित प्रावधानों के तहत संबंधित पक्ष पर एक लाख 51 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। बता दें कि, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान की ओर से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की टीम जिलेभर में लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही है। सहायक खनिज पर्यवेक्षक पंकज चंद ने बताया कि विभाग की ओर से अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर सर्वेक्षक विवेक कुमार सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे।