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अवमानना केस: प्रशांत भूषण को अपने बयान पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी 2-3 दिन की मोहलत

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी माना है, जिसकी सजा पर आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने सजा पर सुनवाई को स्थगित का अनुरोध किया है। प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति उनके दो अपमानजनक ट्वीट के लिए 14 अगस्त को अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था। न्यायालय की अवमानना कानून के तहत अवमानना के दोषी व्यक्ति को छह महीने तक की साधारण कैद या दो हजार रूपए जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने कहा था कि इस अपराध के लिये प्रशांत भूषण को दी जाने वाली सजा के बारे में 20 अगस्त को बहस सुनी जायेगी। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ष्ण मुरारी की पीठ ने 14 अगस्त को अपने फैसले में प्रशांत भूषण को दोषी पाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अटर्नी जनरल से कहा कि प्रशांत भूषण के बयान की शैली, सार और विषय वस्तु ने इसे और खराब कर दिया, क्या यह प्रतिरक्षा है या क्रोध। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गलती का अहसास हो तो अदालत काफी नरमी दिखा सकती है। जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायालय से अनुरोध किया कि अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को कोई सजा नहीं सुनाई जाए, कहा कि उन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इस पर न्यायालय ने कहा कि वह अटर्नी जनरल के अनुरोध पर तब तक विचार नहीं कर सकते जब तक प्रशांत भूषण ट्वीट के लिए माफी नहीं मांगने के अपने पहले के रुख पर पुनरू विचार नहीं कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक ट्विट के लिए क्षमा याचना से इनकार करने वाले उनके श्विद्रोहीश् बयान पर दोबारा गौर करने के लिए भूषण को हम दो-तीन दिन का वक्त दे रहे हैं। इसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि वह दो-तीन दिन में अपने वकीलों से परामर्श लेंगे और उच्चतम न्यायालय की सलाह पर विचार करेंगे। अवमानना केस में सजा की सुनवाई टालने की प्रशांत भूषण की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। शीर्ष न्यायालय ने सजा तय करने पर अन्य पीठ द्वारा सुनवाई की भूषण की मांग अस्वीकार की।
प्रशांत भूषण की ओर से दवे ने आग्रह किया कि सजा तय करने के मामले को अलग पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप (भूषण) हमसे अनुचित काम करने को कह रहे हैं कि सजा पर दलीलें किसी अन्य पीठ को सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा, श्हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जब तक आपकी पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं होता, सजा संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।श् सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही में सजा सुनाने को लेकर होने वाली सुनवाई टालने की मांग की।
प्रशांत भूषण ने ट्वीट का किया था बचाव
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उन दो ट्वीट का बचाव किया था, जिसमें कथित तौर पर अदालत की अवमानना की गई है। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते। न्यायालय ने इस मामले में एक याचिका का संज्ञान लेते हुये प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिये उन्हें 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
सुनवाई टालने का अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का दोषी ठहराये गए वकील प्रशांत भूषण ने सजा पर बहस से एक दिन पहले बुधवार को अर्जी दाखिल करके सुनवाई टालने का अनुरोध किया। भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल द्वारा अर्जी में तब तक सजा पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया है जब तक वह एक पुनर्विचार याचिका दायर नहीं कर देते और उस पर फैसला नहीं आ जाता।
अर्जी में क्या है दलील
याचिकाकर्ता का कहना है कि चूंकि इस मामले में शीर्ष अदालत ही ट्रायल कर रही है, ऐसे में उनके पास केवल पुनर्विचार याचिका के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए न्यायालय को काफी सोच विचारकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए।
भूषण ने व्यवस्था देने का अनुरोध किया था
प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय के सेकेट्री जनरल द्वारा कथित तौर पर असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से उनके खिलाफ दायर त्रुटिपूर्ण अवमानना याचिका स्वीकार करने पर भी व्यवस्था देने का अनुरोध किया था, जिसमें शुरुआत में याचिका प्रशासनिक पक्ष के पास रखी गई और बाद में न्यायिक पक्ष के पास। न्यायालय ने आदेश में कहा, ‘मामले में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता (दवे) को सुना। हमें इस रिट याचिका पर सुनवाई का आधार नहीं दिखता और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। लंबित वादकालीन आवेदन खारिज माना जाए।’
दो ट्वीट संस्था के खिलाफ नहीं थे: दवे
दवे ने इसके बाद भूषण के खिलाफ दायर अवमानना मामले में बहस की और कहा, ‘दो ट्वीट संस्था के खिलाफ नहीं थे। वे न्यायाधीशों के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अंतर्गत निजी आचरण को लेकर थे। वे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं और न्याय के प्रशासन में बाधा नहीं डालते हैं।’ उन्होंने कहा था, ‘भूषण ने न्यायशास्त्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और कम से कम 50 निर्णयों का श्रेय उन्हें जाता है।’ दवे ने कहा कि अदालत ने टूजी, कोयला खदान आवंटन घोटाले और खनन मामले में उनके योगदान की सराहना की है।
एडीएम जबलपुर के मामले का संदर्भ दिया
उन्होंने कहा, ‘संभवत: आपने भी उनके 30 साल के कार्यों के लिए उन्हें पद्म विभूषण दिया होता। दवे ने यह भी कहा था कि कि यह मामला नहीं है जिसमें उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।’ आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगित करने के एडीएम जबलपुर के मामले का संदर्भ देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ अत्यंत असहनीय टिप्पणी किए जाने के बावजूद अवमानना की कार्यवाही नहीं की गई। अपने 142 पन्नों के जवाब में भूषण ने अपने दो ट्वीट पर कायम रहते हुए कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति, ‘हालांकि मुखर, असहमत या कुछ लोगों के प्रति असंगत होने की वजह से अदालत की अवमानना नहीं हो सकती। वहीं, शीर्ष अदालत ने भूषण के ट्वीट का संदर्भ देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह आम लोगों की नजर में सामान्य तौर पर उच्चतम न्यायालय की संस्था और भारत के प्रधान न्यायाधीश की शुचिता और अधिकार को कमतर करने वाला है।

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