रामपुर , एजेंसी। नफरती भाषण देने के मामले में लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी को बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अभियोजन को शुक्रवार को आजम खां की अपील पर आपत्ति दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आजम खां की अपील पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
सपा नेता आजम खां को 27 अक्तूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने 05 नवंबर को रामपुर विधानसभा पर उप चुनाव कराने का एलान कर दिया था।
उप चुनाव के लिए गजट अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होनी थी। उप चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य भी 10 नवंबर से शुरू होना था। इस बीच सपा नेता आजम खां ने 07 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने सरकार की मंशा और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई हुई। बुधवार को ही आजम खां ने सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
सुप्रीम ने कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आजम खां की ओर से लोअर कोर्ट की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में जो अपील दाखिल की है उसके स्टे प्रार्थनापत्र पर बृहस्पतिवार (10 नवंबर) को ही सुनवाई कर फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) आलोक दुबे की कोर्ट में आजम खां के स्टे प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सपा नेता आजम खां के स्टे प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियोजन पक्ष आजम खां की अपील पर
कोर्ट ने हमारे स्टे प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। अभी हमें आदेश की कपी नहीं मिली है। आदेश की कपी अध्ययन करने के बाद ही कोई अगला कदमउठाया जाएगा।
– विनोद शर्मा अधिवक्ता, बचाव पक्ष
लोअर कोर्ट की सजा के आदेश को स्थगित करने लिए आजम खां की ओर से सेशन कोर्ट अर्जी लगाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खां की अर्जी को खारिज कर दी है।
– अमरनाथ तिवारी, अभियोजन अधिकारी