उत्तराखंड

आपराधिक मानव वध के मामले में आरोपी जमानत अर्जी रद्द

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हरिद्वार। आपसी झगड़े में युवक के सिर पर ईंट मारकर आपराधिक मानव वध करने के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आरोपी सतपाल सैनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 17 सितंबर 2023 को बहादराबाद क्षेत्र के गांव भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इब्राहिमपुर निवासी धर्मेन्द्र के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया गया था। गांव वालों के आपसी झगडे में वारदात को अंजाम देने का आरोप है। घायल धर्मेंद्र के भाई उपेन्द्र राय ने अपने गांव के ही आरोपी सतपाल सैनी पुत्र नारायण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। गंभीर हालत में धर्मेंद्र को स्थानीय निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।

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