उत्तराखंड

अजीतपुर में फायरिंग के पांच आरोपियों की जमानत मंजूर

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काशीपुर। एडीजे प्रथम की कोर्ट ने अजीतपुर में धरना दे रहे लोगों पर फायरिंग करने के पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इस केस में एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अजीतपुर गांव निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र रंजीत सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह ने 26 दिसंबर को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि शाम करीब सात बजे खनन वाहनों को रोकने को ग्रामीणों ने गोशाला मोड़ पर धरना दिया था। इस बीच घोसीपुरा के कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर तमंचों से फायरिंग की। जिसमें चार लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने घोसीपुरा निवासी नईम पुत्र मो़ उमर, मो़यासीन पुत्र चंदा शाह, मुस्तकीम पुत्र नबी हुसैन, शादाब व सलमान अली पुत्र अमीर अहमद को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों की जमानत अर्जी 03 जनवरी को अवर न्यायालय से खारिज हो चुकी है। बीती 11 जनवरी को इनमें से एक आरोपी की जमानत मंजूर हुई थी। पांच आरोपियों मुस्तकीम, यासीन, शादाब, नईम व सलमान की ओर से अधिवक्ता अजय अरोरा व अधिवक्ता मो़ रफी ने एडीजे प्रथम की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई। एडीजे विनोद कुमार ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

 

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