अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपितयों की जमानत याचिका हुई खारिज
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों की जमानत याचिका पर सोमवार को कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि दो फरवरी तय की गई है।
अंकिता हत्याकंड के आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में लगाई गई थी। सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट भवना पांडे ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दो फरवरी को मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी।