दहेज उत्पीड़न में पति सहित 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Spread the love

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कोतवाली पुलिस ने नवविवाहिता की मौत मामले में मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पति सहित 9 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए, 304 (बी) व 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गत शुक्रवार को दोपहर में झूलापुल गाड़ीघाट निवासी 21 वर्षीय रोजी पत्नी शहजाद टिन शेड पर लटकी हुई थी। परिजन उसे उतारकर राजकीय बेस अस्पताल लाये थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तहसीलदार विकास अवस्थी ने पंचानामा की कार्यवाही की थी। शुक्रवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रोजी का विवाह 5 जून 2021 को झूलाबस्ती गाड़ीघाट निवासी शहजाद से हुआ था। शहजाद मजदूरी करता है। बीती शुक्रवार देर सांय मृतका रोजी के पिता सरिफुल्ला पुत्र हबीबबुल्ला निवासी झूलापुल गाड़ीघाट ने कोतवाली में तहरीर दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री रोजी का ससुराल वाले उत्पीड़न कर दहेज में गाड़ी और 2 लाख की मांग करते थे। जिस कारण उनकी पुत्री ने आत्महत्या की है या उसके ससुरालियों ने उसकी हत्या की है। पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी ने बताया कि मृतका के पिता सरिफुल्ला पुत्र हबीबबुल्ला की तहरीर के आधार पर शहजाद पुत्र कफिल अहमद निवासी झूलापुल लकड़ीपड़ाव, रिहाना पत्नी कफिल अहमद, कफिल अहमद, फरमान पुत्र कफिल अहमद, अकिल पुत्र कफिल अहमद, भूरी पुत्री कफिल अहमद, सलमान, अनीस, सलीम के खिलाफ 3/4 दहेज अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *