फर्जी सोसाइटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
चमोली। फर्जी सोसायटी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्घ पुलिस ने धोखाधड़ी में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ गैंगग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करने जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि चमोली पुलिस ने जनशक्ति मल्टी स्टेट, मल्टी परपज कोअपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के विरुद्घ कोतवाली चमोली पर गैगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीत किया गया है। आरोपियों में मल्टी परपज कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के अध्यक्ष कपिल देव राठी पुत्र दलबीर सिंह राठी, निवासी ग्राम सांखोल झज्जर हरियाणा, हाल पता बीना एंक्लेव नागलोई, थाना नागलोई दिल्ली, डायरेक्टर पंकज गंभीर पुत्र महेंद्र सिंह गंभीर, निवासी-ग्राउंड फ्लोर 2ध्66 सुभाष नगर, थाना राजौरी गार्डन पश्चिम दिल्ली,उपाध्यक्ष मोनिका कपूर पत्नी संदीप कपूर, निवासी-345 प्रगति अपार्टमेंट पंजाबी बाग, थाना पंजाबी बाग पश्चिम दिल्ली, डायरेक्टर अनिल रावत पुत्र जय सिंह रावत, निवासी-ढालवाला, थाना मुनिकीरेती, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड शामिल है। आरोपी संगठित गिरोह बनाकर उत्तराखण्ड़ के विभिन्न जनपदों में भोली-भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर जगह-जगह फर्जी सोसाइटी के कार्यालय खोलकर लोगों को आरडी और एफडी खाते में ब्याज के नाम पर मोटा मुनाफा देने का लालच देकर खाते खुलवाने व धोखाधड़ी से धनराशि इकठ्ठा करके फरार हो जाते थे। कई जिलों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है।
पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए इनके खिलाफ गैगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।