सार्वजनिक सेवायानों से जुड़े चालक-परिचालक को मिलेगी नकद राशि

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। प्रदेश में सार्वजनिक सेवायानों कांट्रेक्ट कैरेज बस, कांट्रेक्ट कैरेज टैक्सी, मैक्सी कैब, कांट्रेक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा, कांट्रेक्ट कैरेज विक्रम और ई-रिक्शा से जुड़े चालक, परिचालक और क्लीनर को कोरोना महामारी के दौरान कोविड कफ्र्यू और अन्य प्रतिबंधों की वजह से प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार ने छह माह तक दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश जारी किया है। जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार प्रदीप सिंह रौथाण ने बताया कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कोविड काल में व्यवसायिक वाहनों के ना चलने के कारण उन्हें संचालित करने वाले चालक एवं परिचालकों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 2 हजार प्रतिमाह की दर से 6 माह तक जो की कुल धनराशि 12 हजार प्रत्येक चालक /परिचालक को देने के लिए परिवहन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पंजीकृत सभी व्यवसायिक वाहन जैसे टैक्सी, मैक्सी ,बस ,ऑटो रिक्शा ,ई-रिक्शा आदि के चालक /परिचालक को आर्थिक सहायता दिया जाना है। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक वाहन चालक एवं परिचालक को ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी/डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे । उक्त योजना का लाभ केवल ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले चालक/ परिचालकों को ही मिल पाएगा।

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