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सीबीडीटी ने आयकर विवरण भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर की

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नई दिल्ली, एजेंसी। सीबीडीटी ने आयकर दाताओं को रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दे दिया है। कर आकलन वर्ष 2021-22 का रिटर्न अब इस तिथि तक दाखिल किया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की थी। अब इसे 31 दिसंबर कर दिया गया है।
सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख दूसरी बार बढ़ाई है। मियाद बढ़ाने का निर्णय नए आयकर पोर्टल में आ रही दिक्कतों के चलते किया गया है। इसके कारण सैकड़ों करदाता रिटर्न दाखिल करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। अंतिम तिथि बढ़ाने से उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जिनके खातों का आडिट करने की जरूरत नहीं होती।
इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के कारण आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि दो माह बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 की गई थी। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि सामान्य तौर पर 31 जुलाई होती है।
बता दें, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए सात तरह के फर्म निर्धारित किए हैं। ऐसे में आपको अपनी आय के आधार पर सावधानी से अपना आईटीआर फर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा। यदि फर्म भरते समय कोई गलती हुई, तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे रिटर्न भरने के लिए सही आईटीआर फर्म का चुनाव करें और उसमें सभी जरूरी जानकारियां दें। अगर आपको वेतन, हाउस प्रपर्टी, कैपिटल गेन्स, कारोबार या पेशा या ब्याज-लाभांश जैसे दूसरे स्रोतों से कमाई होती है तो रिटर्न भरते समय इनकी भी पूरी जानकारी दें। सभी बैंक खातों का भी खुलासा करें। इसके तहत आईएफएस कोड, बैंक का नाम और खाता नंबर की जानकारी देनी होगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अपडेटेड बैंक खाते में ही रिफंड आता है।

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