काशीपुर में चेक बाउंस का आरोपी दोषमुक्त करार
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेटध्अपर सिविल जज (जूडि) हर्षिता शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। बैनेट मैसी (पार्टनर)एनएक्सजी बेस्टो प्रा़लि़सरकरा रोड, पिपलिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट के अंर्तगत परिवाद दायर किया। इसमें कहा कि उनकी कंपनी कीटनाशक दवाई बेचने का काम करती है। यूपी के ग्राम जादोपुर गहलोईय्या, थाना पूरनपुर निवासी हसीन मियां खान कंपनी से नकद और उधार दवा खरीदते रहते हैं। कहा कि हसीन मियां ने कंपनी से खरीदी 5़50 लाख रुपये की दवाईयों का भुगतान कुछ समय बाद करने को कहा। तकादा करने पर आरोपी ने 5़50 लाख का चेक 7 मई 2021 का दे दिया। जो भुगतान के लिए लगाने पर बाउंस हो गया। वाद का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया। न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता अर्पित गरोडिया के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दिए।