उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को राहत

Spread the love

नई दिल्ली, एजेंसी। बहुचर्चित उन्नाव रेप पीड़िता के सड़क हादसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है। इससे पहले सीबीआई ने भी उन्नाव रेपी पीड़िता के सड़क हादसा मामले में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था। कोर्ट ने सीबीआई की जांच के इसी परिणाम को बरकरार रखा है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे, तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। पीड़िता व उसका वकील गंभीर रुप से जख्मी हो गए थे। इस दुर्घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एवं नौ अन्य के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीटे साजिश का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। ज्ञात हो कि कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म के एक अलग मामले में 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। चार मार्च 2020 को सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य को बलात्कार पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए भी दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *