कोरोना वायरस गाजियाबाद में 10 मई तक बढ़ाई धारा-144, जिला प्रशासन ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
गाजियाबाद । देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। वहीं, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एहतियात के तौर पर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है।
जिलाधिकारी ने धारा 144 को 10 मई की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है। सिनेमाघरों, शपिंग मल्स, शैक्षिक संस्थानों, होटल संचालकों समेत अन्य स्थानों पर बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी आयोजन की अनुमति मस्जिस्ट्रेट से ली जाएगी। दो पहिया वाहनों को मास्क जरूरी होगा।
टैक्सी या कैब में बिना मास्क पहने यात्रा करने पर रोक होगी। सैलून में फेस्क शील्ड और मास्क पहनना जरूरी है। यह दिशानिर्देश 10 मई तक लागू रहेंगे।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हल, शपिंग मल, रेस्टोरेंट्स व अन्य कार्य स्थलों पर निर्धारित क्षमता से 50 फीसदी लोगों को एक साथ अनुमति होगी।
शादी समारोह व अन्य किसी भी तरह के आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से स्वीति लेनी होगी। किसी भी सूरत में 200 लोगों से ज्यादा की कार्यक्रम में हिस्सा लेने की स्वीति नहीं दी जाएगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर पर काम कर रहे स्टाफ को फेस शील्ड व ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।