कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश
हरिद्वार। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट पारुल थपलियाल ने महिला से मारपीट, दहेज की मांग व जान से मारने की धमकी देने के मामले में शिकायत दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज करने के लिए 12 अक्तूबर 2020 की तारीख मुकर्रर की। अधिवक्ता विनोद आनंद ने बताया कि ग्राम सराय निवासी युवती की शादी आरोपी कर्मसिंह से हिन्दू रीतिरिवाज से हुई थी। लेकिन शादी के थोड़े दिन बाद ही पीड़िता के ससुरालीजनों ने उसे कम दहेज लाने के ताने देने शुरू कर दिए थे। ससुरालीजन पर उत्पीड़न व प्रताड़ित कर दहेज में तीन लाख रुपये मायके से लाने के लिए जोर देने का आरोप लगाया है। काफी समझाने के बावजूद ससुरालीजन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। ससुरालीजन की गलत हरकतों का विरोध करने पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अप्रैल माह में उसके परिजन उसे मायके ले आए थे। लेकिन पति कर्मसिंह, बड़े भाई धर्मसिंह, भाभी सोनिया, पिता फूलसिंह निवासी गण ग्राम सिरचंदी थाना भगवानपुर व ननद छोटी व ननदोई सुनील कुमार निवासी ग्राम बहबलपुर थाना भगवानपुर पर मायके में आकर दहेज के लिए तीन लाख रुपये मांगने का विरोध करने पर पीड़िता से मारपीट करने व पीड़िता की मां को धक्का देकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। स्थानीय और आलाधिकारियों को लिखित शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। शिकायत की सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवाद में दर्ज कर पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए 12 अक्तूबर 2020 की तारीख मुकर्रर की है।