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आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज, फ्लाइट में महिला से बदसलूकी मामले में कोर्ट का फैसला

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नई दिल्ली, एजेंसी। एयर इंडिया की फ्लाइट में शराब के नशे में पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खरिज कर दिया है। बता दें कि पिछले साल 26 नवंबर को शंकर मिश्रा ने नशे में धुत होकर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था।
शंकर मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने कोर्ट से कहा कि प्राथमिकी में केवल एक गैर-जमानती अपराध का उल्लेख है, अन्य जमानती अपराध हैं। उधर, दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस का कहना है, अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चार जनवरी को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आईजीआई थाना पुलिस की टीम ने सात जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। पूछताछ के बाद आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा की तीन दिन की हिरासत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
महिला ने अपने पत्र में बताया कि वह एयर इंडिया की फ्लाइट ।प्-102 से न्यूयर्क के जन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए यात्रा कर रही थीं। लंच के बाद विमान की लाइट बंद कर दी गई। इसी दौरान नशे में धुत व्यक्ति उनकी सीट के पास आया और मुझपर पेशाब कर दिया। इसके बाद भी वह व्यक्ति मेरे पास ही खड़ा रहा। सहयात्री के कहने के बाद वह वहां से हटा।
महिला ने बताया, घटना के बाद उसके कपड़े, बैग, जूते पेशाब से पूरी तरह भीग चुके थे। उन्होंने इस बारे में क्रू मेंबर्स को जानकारी दी, जिसके बाद एयर होस्टेस आईं और डिसइनफ्कटेंट छिड़क कर चली गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक जोड़ी पायजामा और डिस्पोजेबल चप्पल दिया गया। महिला ने बताया, पेशाब करने वाले व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया।

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