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धारी देवी मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

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हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदिशक्ति मां धारी देवी मंदिर के रास्तों पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में सुनवाई की। इसमें अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। आदिशक्ति मां धारी देवी पुजारी न्यास की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा है कि मां धारी देवी मंदिर तीन हजार साल पुराना मंदिर है। टिहरी डैम बनने के कारण मंदिर को शिफ्ट किया गया था। मंदिर जाने के लिए दो ही रास्ते हैं। इन पर करीब 30 से अधिक लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इससे मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अभी तक अतक्रिमण नहीं हटाया गया है। न्यास ने मंदिर के रास्तों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। शुक्रवार को कोर्ट ने इसमें सुनवाई की। अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी।

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