दो अभियुक्तों को किया 6 माह के लिए जिला बदर

Spread the love

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी
। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत वादों की सुनवाई कर अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल ने दो अभियुक्तों को 6 माह के लिए जिला बदर किया है। वहीं दो अभियुक्तों पर गुडा नियंत्रण अधिनियम के साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) गुडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल द्वारा 2 वादों की सुनवाई कर अभियुक्तों को आदेश की तिथि से 6 माह के लिए जिला बदर किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गढ़वाल व प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर की आख्यानुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल द्वारा दलबीर सिंह निवासी ग्राम बनचूरी पत्रालय पीपली थाना घनसारी जनपद टिहरी हाल निवासी ढाबा कोटेश्वर कालोनी श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 (क) के तहत आदेश की तिथि से 6 माह हेतु जिला बदर किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध 5 मुकदमे आबकारी अधिनियम में भी पंजीकृत होने के कारण अभियुक्त को एसीजेएम न्यायालय श्रीनगर द्वारा रूपये 5-5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। वहीं अनिल सिंह गुंसाई निवासी शक्तिचौड़ थाना कोटद्वार गढ़वाल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 (क) के तहत आदेश की तिथि से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध 3 मुकदमे आबकारी अधिनियम के पंजीकृत हैं, जो कि एसीजेएम न्यायालय कोटद्वार में विचाराधीन हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *