ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। अधिवक्ता आरबी काला ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व तहसीलदार व पटवारियों को सही शासानदेश की जानकारी के अभाव में कोटद्वार के निवासियों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये।
आरबी काला ने उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भारतीय संविधान संसोशन 103 के तहत केन्द्र में तथा उत्तराखण्ड सरकार की 7 मार्च 2019 की अधिसूचना के तहत राज्य की सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पूर्व तहसीलदार व पटवारियों को सही शासानदेश की जानकारी के अभाव में कोटद्वार के निवासियों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह त्रुटि कोटद्वार के पूर्व तहसीलदार द्वारा की गई है। इसमें आवेनकर्ता एवं कोटद्वार के बेरोजगार युवाओं का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार के बेरोजगार युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जो आवेदन पूर्व तहसीलदार एवं पटवारियों को सही शासनादेश की जानकारी न होने के कारण निरस्त किये गये थे, उन्हें उक्त तिथि से ही जारी करने के आदेश दिये जाये।