पाक को संदेश, कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले का करे पालन
नई दिल्ली, एजेंसी। मौत की सजा पाए पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की अपील के अधिकार को लेकर भारत सरकार पाकिस्तान नेशनल असेंबली में पारित एक विधेयक से सहमत नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि यह बिल कमियों से भरा है और आईसीजे के फैसले का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बिल प्रभावी समीक्षा और मामले की पुनर्विचार की सुविधा के लिए तंत्र नहीं बनाता है, जैसाकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले द्वारा अनिवार्य है। प्ब्श्र ने फैसला सुनाया है कि जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करने में विफलता के कारण पाकिस्तान अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है।
बागची ने कहा कि हमने समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2020 से संबंधित समाचार रिपोर्टों को देखा है, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया है। इसकी सभी कमियों के साथ यह विधेयक पहले के अध्यादेश को कानून में संहिताबद्घ करता है। कुलभूषण जाधव के मामले पर पुनर्विचार की अपील के लिए यह कानून प्रभावी समीक्षा की सुविधा के लिए एक मशीनरी नहीं बनाता है, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय द्वारा अनिवार्य है।
बागची ने कहा कि विधेयक पाकिस्तान में नगरपालिका अदालतों को यह तय करने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करने में विफलता के कारण कोई पूर्वाग्रह हुआ है या नहीं। यह स्पष्ट रूप से मूल सिद्घांत का उल्लंघन है कि नगरपालिका अदालतें मध्यस्थ नहीं हो सकती हैं कि क्या किसी राज्य ने अंतरराष्ट्रीय कानून में अपने दायित्वों को पूरा किया है। इतना ही नहीं, यह नगरपालिका अदालत को अपील में बैठने के लिए आमंत्रित करता है, जैसा कि यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में था। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से विधेयक की कमियों को दूर करने और आईसीजे के फैसले का अक्षरशरू पालन करने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान करते हैं। भारत ने कुलभूषण जाधव को प्ब्श्र के आदेश के उल्लंघन में मौत की सजा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपायों से इनकार करने के लिए ष्हास्यास्पदष् दृष्टिकोण अपनाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान ने कल सभी लंबित असाइनमेंट वीजा को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से पाकिस्तान नेशनल असेंबली द्वारा पारित (आईसीजे (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक, 2020 में कमी को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने और आईसीजे के फैसले का अक्षरशरू पालन करने का आह्वान करते हैं।ज्ञात हो कि पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली से एक ऐसा विधेयक पारित कराया, जिसके तहत भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार दे दिया गया है। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन ने गत हफ्ते गुरुवार को आइसीजे (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) के आदेश के अनुसार जाधव को राजनयिक पहुंच देने की भी इजाजत दी गई है। उधर, पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटर्नी जनरल (।ळच्) खालिद जावेद खान के अनुरोध पर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने की सरकार की याचिका पर सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने भारतीय उच्चायोग के वकील को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश होने का नोटिस भी जारी किया।