उत्तराखंड

सजा पूरी कर चुके 167 कैदियों की रिहाई पर 24 घंटे में निर्णय ले सरकार

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नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने 14 वर्षों से अधिक समय से प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से आज शाम 5 बजे तक निर्णय लेकर शुक्रवार को न्यायालय को सूचित करने को कहा है। मामले के अनुसार पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीश ने हल्द्वानी की जिला जेल और सितारगंज की संपूर्णानंद ओपन जेल का दौरा किया था। वहां कैदियों से समस्याएं सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना पाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की उस दलील को निराधार बताया था कि कैदी को जेल से बाहर रखना समाज के लिए खतरा है। मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों के अधिकारों को समझते हुए जेल प्रबंधनों से लिस्ट मांगी थी जिसमें 167 ऐसे कैदी मिले। आज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय सचिव को इस कानून की जानकारी है। उन्होंने कहा कि आज शाम 5 बजे तक सरकार फैसला ले और सभी जेलों को सूचित करें। इसके बाद कल सवेरे 10रू30 बजे तक न्यायालय को सूचित करें और फिर पात्रों को रिहा करें। नवनियुक्त ग्रह सचिव दीपिल जावलकर ने भी अनलाइन मामले में हिस्सा लिया। सरकार की तरफ से सी़एस़सी़चंद्रशेखर सिंह रावत और एज़ी़ए. जे़एस़विर्क ने सरकार का पक्ष रखा।

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