एलआईसी एजेंटों की ग्रेच्युटी लिमिट 5 लाख रुपए, 30 फीसदी की दर से फैमिली पेंशन
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपायों की एक श्रृंखला को मंजूरी दे दी है। ये कल्याणकारी उपाय एलआईसी (एजेंट) विनियम, 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि और परिवार पेंशन की एक समान दर में संशोधनों से संबंधित है। एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी गई हैं, जिसमें एलआईसी एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
इससे एलआईसी एजेंटों की कामकाज स्थिति और लाभ में पर्याप्त सुधार आएगा। पुन: नियुक्त एजेंटों को नवीकरण कमीशन के लिए पात्र होने में सक्षम बनाया गया है, जिससे उन्हें बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। वर्तमान में एलआईसी एजेंट पुरानी एजेंसी के तहत किए गए किसी भी बिजनेस पर नवीकरण कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं। एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर को 3,000-10,000 रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25,000-1,50,000 रुपए कर दिया गया है। टर्म इंश्योरेंस में यह वृद्धि मृतक एजेंटों के परिवारों के लिए काफी लाभदायक होगी, जिससे उन्हें अधिक कल्याणकारी लाभ प्राप्त होगा। एलआईसी कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए परिवार पेंशन की 30 प्रतिशत की एक समान दर लागू होगी। इन कल्याणकारी उपायों से उन 13 लाख से अधिक एजेंटों और एक लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को लाभ होगा, जो एलआईसी के विकास और भारत में बीमा की गहरी पैठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।