कृषि कार्य को दी भूमि पर खनन कैसे हो रहा: हाईकोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मुजफ्फरपुर मौजां वन ग्राम में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रश्न किया कि जब यह भूमि कृषि कार्य के लिए दी थी तो इसमें खनन कैसे हो रहा है। संबंधित खनन अधिकारी क्या कर रहे हैं, इस पर जवाब दें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि वन विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर मौजां गांव के 59 लोगों के परिवारों को 55 हेक्टेयर वनभूमि कृषि कार्य के लिए दी गई थी। आरोप लगाया गया कि इस भूमि पर पट्टेधारकों की ओर से पिछले कुछ सालों से अवैध खनन किया जा रहा है। कोर्ट में इससे संबंधित फोटो भी पेश किए गए। याचिका में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई है।