उत्तराखंड

गरुड़ में अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी बागेश्वर से तलब की रिपोर्ट

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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने गरुड़ नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत गरुड़ बैजनाथ ग्वालदम राज्य राजमार्ग पर अतिक्रमण को हटाए जाने संबंधित जनहित याचिका में जिलाधिकारी बागेश्वर को रिपोर्ट तलब की है।
गरूड़ निवासी मदन सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका में ग्राम भकुनखोला सीमान्तर्गत ( अब नगर पंचायत गरुड़) सड़क के नाम दर्ज नन जेड ए लैंड के खाता संख्या 103 खेत संख्या 313 व 325 में किये गए अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग की गई है। याचिका कर्ता द्वारा जिलाधिकारी व तहसील प्रशासन गरुड़ को प्रत्यावेदन दिया लेकिन थी कोई कार्यवाही नही हुई। याचिका है यह भी कहा गया है कि गरुड़ नगर क्षेत्र से गुजरने वाले कौसानी बैजनाथ ग्वालदम राज्य राजमार्ग के दोनों तरफ अतिक्रमण को रोकने में प्रशासन विफल हो रहा है यहाँ तक कि छह सितंबर 1965 में प्रकाशित शासनादेश के अनुसार 110 फिट चौड़ी सड़क दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण संकरी हो गयी है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है।
पूर्व में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा एक अन्य जनहित याचिका में जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि सार्वजिनक भूमि में अतिक्रमण को चिन्हित करने हेतु एक कमेटी गठित करें तथा कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट कोर्ट के पेश करें लेकिन जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा इस संबंध में कोई जांच रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश नही की गयी है।
याचिका में प्रार्थना की गयी है कि सड़क किनारे गरुड़ बाजार क्षेत्र,गोलू मार्केट, टीट बाजार,बैजनाथ क्षेत्र में किये गए अतिक्रमण को चिन्हित कर इसे हटाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाय। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के सामने हुई।

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