बेवजह भूसा किया स्टॉक तो होगी कानूनी कार्रवाई
-भूसे की बढ़ती किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश
-औद्योगिक प्रतिष्ठान भी नहीं खरीद सकेंगे भूसा, जनपद से बाहर बेचने पर भी रोक
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : जिले में बढ़ती भूसे की किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत बेवजह भूसा स्टोर करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि 15 दिनों तक औद्योगिक प्रतिष्ठान भी भूसा नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा जनपद से बाहर भूसे की बिक्री पर रोक रहेगी।
मंगलवार को आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने कहा कि लगातार गेहूं के भूसे की अनावश्यक रूप से जमाखोरी की शिकायत मिल रही है। जिससे पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है और वह उन्हें सड़कों पर छोड़ रहे हैं। जिससे यातायात व्यवस्था भी चरमरा रही है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत कहा गया है कि भूसे को ईंट भट्टों एवं अन्य उद्योगों में इस्तेमाल नही किया जाएगा। 15 दिनों तक उद्योगों को भूसे के विक्रय पर रोक रहेगी। भूसा विक्रेताओं द्वारा भूसे का अनावश्यक भंडारण एवं काला बाजारी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में उत्पादित भूसे को राज्य के बाहर परिवहन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। साथ ही पराल जलाने पर भी तत्काल रोक लगाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट का यह आदेश जनपद पौड़ी की सीमान्तर्गत नौ मई 2022 से 24 मई 2022 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने निर्देशित किया कि यह आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, तहसील मुख्यालयों, विकास खंड मुख्यालयों, थानों, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के सूचना पटो पर चस्पा करने के साथ-साथ समस्त थानाध्यक्षों द्वारा ध्वनी विस्तारक यंत्रों अथवा डूग-डूगी पिटवाकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।