29नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश हों प्रमुख वन संरक्षक रू हाइ कोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पेंशन लाभ से जुड़े पूर्व के आदेश का एक साल बाद भी अनुपालन नहीं करने पर वन विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को 29 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
वन विभाग के खिलाफ कुंदन सिंह व अन्य की ओर से 14 अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2020 को उनकी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर आदेश दिए थे कि उन्हें पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिए जाएं, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग ने आदेश का अनुपालन नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में दायर की गई याचिकाओं में कहा था कि वे वन विभाग में दैनिक श्रमिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे और इन्हीं पदों से सेवानिवृत भी हुए हैं। सेवनिवृत्त होने के बाद सरकार व विभाग ने उनको पेंशन व पेंशनरी लाभ नहीं दिए। वन विभाग ने शपथपत्र पेश कर कहा है कि उसने इस मामले में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं, जो अभी लंबित है। इसी कारण से कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका है।