उत्तराखंड

पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 22 वर्ष कठोर कारावास, 10 हजार अर्थदंड

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अल्मोड़ा। लैगिंक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकान्त पाण्डेय ने अभियुक्त मोहन सिंह को धारा-376 एवं धारा 5 (एन), 5(के) सपठित धारा-6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को 22 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार 20 मार्च 2023 को पीड़िता दुकान में सामान लेने गए थे जहाँ पर अभियुक्त मोहन सिंह काम करता था। अभियुक्त मोहन सिंह ने पीड़िता की छोटी बहन को घर भेज दिया और पीड़िता के साथ दुकान में दुष्कर्म किया। पीड़िता की माता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध थाना द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना द्वाराहाट में अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा पुलिस द्वारा पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा पीड़िता के बयान दर्ज़ कर पीड़िता का रानीखेत हास्पिटल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। मामले में अभियोजन की ओर से 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र बालम सिंह निवासी गवाड़ थाना द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा को धारा-376 भादंसं एवं धारा 5 (एन), 5(के) सपठित धारा-6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को 22 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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