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इस देश में कुत्तों का मांस बेचने पर लगी रोक, पकड़े जाने पर होगी दो साल की सजा, नया कानून लागू

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सोल। दक्षिण कोरिया में नए कानून के तहत कुत्तों का वध और उनके मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बीबीसी ने मंगलवार को बताया कि सांसदों ने इस व्यवसाय पर बने नए कानून का समर्थन दिया है। इस कानून के तहत कुत्तों को मांस के लिए पालना या उनके मांस को बेचने वालों को अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है जबकि उनका वध करने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। फिलहाल, नए कानून के लागू होने से पहले किसानों और रेस्तरां मालिकों के पास रोजगार तथा आय के वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए तीन साल का समय है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस देश में 2023 में कुत्ते के मांस की ब्रिकी के लिए करीब 1,600 रेस्तरां और 1,150 फॉर्म हाउस हैं। अब स्थानीय अधिकारियों को, इन व्यवसायों को पूर्णता बंद कराना होगा। सरकार ने कुत्ते के मांस बेचने वाले व्यवसायियों को समर्थन देने का वादा किया है लेकिन अभी मुआवजे की पेशकश का विवरण तैयार नहीं किया गया है। इस कानून को वर्ष 2027 में लागू किया जाएगा।

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