पलीस्टार इंजीनियरिंग कंपनी को 13 लाख का भुगतान करने के निर्देश
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पलीस्टार इंजीनियरिंग कंपनी को कर्मचारी के क्षतिपूर्ति के 13 लाख, 44 हजार, 980 रुपये भुगतान के आदेश दिए हैं। एक महीने के भीतर राशि नहीं दिए जाने पर घटना की तिथि से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। घटनाक्रम के अनुसार भुवन चंद्र पंत पुत्र स्व़ मथुरादत्त पंत निवासी ग्राम पलायन, पोस्ट पपों, तहससील दुग नाकुरी पलीस्टार इंजीनियरिंग कंपनी अहमदाबाद महाराष्ट्र में 21 मई 2021 से तकनीशियन के पद पर तैनात थे। 27 अक्तूबर 2021 को वह बाइक से अपनी ड्यूटी को जा रहे थे। इसी बीच सड़क पर जंगली जानवर आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बाइक दुघटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वह और उनका एक अन्य साथी चोटिल हो गए। उपचार के दौरान भुवन की मौत हो गई, जबकि दूसरा उपचार के बाद ठीक हो गया। मृतक की माता देवकी देवी पत्नी मथुरादत्त दत्त ने कंपनी पर क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया। मंगलवार को सीजेएम गुंजन सिंह ने गवाहों को सुना और पत्रावलियों का अवलोकन किया। मामले में कपंनी को आदेश दिए कि पीड़िता को 13 लाख, 44 हजार, 980 रुपये का भुगतान एक महीने के भीतर करें। समय सीमा के भीतर धनराशि नहीं देने पर घटना तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी नंद किशोर भट्ट व चंद्रशेखर मिश्रा ने की है।