ओसीआई को मिशनरी या तब्लीगी गतिविधियों के लिए लेनी होगी इजाजत

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नई दिल्ली, एजेंसी। ओसीआई कार्डधारकों के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। इसके मुताबिक ओसीआइ कार्ड धारक यदि देश में किसी धर्म चर्चा, मिशनरी, तबलीग या मीडिया गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं तो उनको अब सरकार से विशेष तरह की इजाजत लेनी होगी। हालांकि सरकार ने देश में हवाई किराए, राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क में उनको भारतीय नागरिकों की तरह ही सहूलियत दी है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ओसीआई कार्ड धारक यदि भारत में किसी भी काम के लिए आने की इजाजत वाले वीजा को हासिल करने के हकदार होंगे लेकिन शोध, मिशनरी, पर्वतारोहण, तबलीग या मीडिया से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी से या भारतीय दूतावास से विशेष इजाजत लेनी होगी।
नए नियमों में कहा गया है कि ओसीआई कार्डधारक यदि किसी विदेशी दूतावास या विदेशी सरकार के संगठनों में इंटर्नशिप करने के लिए भारत आते हैं या भारत में किसी विदेशी दूतावास में नौकरी करने के लिए आते हैं तो उनको खास अनुमति लेनी होगी। यही नहीं यदि वे देश में किसी ऐसे स्थान की यात्रा के लिए जाते हैं जो संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है तो उनको विशेष अनुमति लेनी होगी।
सनद रहे कि मार्च 2020 में जब लकडाउन लगा था तब तबलीगी जमात के 2500 से अधिक सदस्य दिल्ली में संगठन के मुख्यालय में ठहरे पाए गये थे जबकि जबकि एक जगह जमा होने की मनाही थी। कथित तौर पर नियमों की अनदेखी करने और वीजा नियमों का उल्लंघन करने को लेकर करीब 233 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया था।
यहां तक कि इनमें से कई को काली सूची में डाल दिया गया और भारत में उनके आने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ओसीआई कार्डधारकों को भारत में ठहरने को लेकर क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारी के यहां पंजीकरण कराने से छूट दी गई।

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