उत्तराखंड

आवासीय एवं खान-पान इकाइयों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य

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जयन्त प्रतिनिधि।
रूद्रप्रयाग : जनपद के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग में अवस्थित होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट सहित समस्त व्यवसायिक आवासीय एवं खान-पान इकाइयों को यात्रा शुरू होने से पूर्व जिला पर्यटन कार्यालय रुद्रप्रयाग में अपनी दरें अनिवार्य रूप से स्वीकृत करवानी आवश्यक होंगी। यदि व्यवसायिक इकाइयों को यात्रा काल के दौरान अधिक दरों पर सुविधाओं का विक्रय करना पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि जनपद के अंतर्गत समस्त आवासीय एवं खान-पान इकाइयों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि गैर पंजीकृत इकाइयों का संचालन करने की दशा में पर्यटन विभाग द्वारा चालान की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उपरोक्त सभी इकाइयों को सुझाव देते हुए तत्काल पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन करने को कहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 एवं संशोधित 2016 के मानकों के अनुसार नियम विरुद्ध होटल संचालन करने वाली इकाइयों पर 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी आरोपित किया जा सकता है।

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