उत्तराखंड

आयकर रिटर्न भरना जरूरी ही नहीं आवश्यक भी : सीए आशुतोष पांडेय

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हरिद्वार। सीए आशुतोष पांडे ने कहा कि आयकर रिटर्न भरना जरूरी ही नहीं आवश्यक है। क्योंकि समय पर आयकर रिटर्न भरने से सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है। जबकि ऐसा नहीं करने पर कानूनी रूप से नोटिस जारी हो सकता है। लीगल कार्रवाई भी होगी। आयकरदाता जुर्माने के साथ तमाम अन्य परेशानियों का सामना करने के लिए विवश होते हैं। इसलिए समझदारी है कि समय रहते ही आयकर रिटर्न भर कर तमाम परेशानियों से मुक्त रहें। इसलिए आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी ही आवश्यक भी है। वित्तीय मामलों के सलाहकार सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड बैंक से लिंक होने के उपरांत प्रत्येक लेनदेन पर सरकार की नजर रहती है। ऐसे में आयकर दाता को चाहिए कि वे निर्धारित समय में अपनी रिटर्न फाइल करते रहें। वित्तीय परेशानियों से बचने के लिए यह सबसे सुगम रास्ता है। उन्होंने कहा आम लोगों में धारणा है कि वह इनकम टैक्स की सीमा पालन नहीं करते। ऐसे में उन्हें रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वे गलत सोचते हैं। उनकी आय आयकर की सीमा 2़5 लाख से भी कम है, उन्हें रिटर्न अवश्य भरना चाहिए। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं। जब वार्षिक आय आयकर की सीमा से कम हो तब भी भरना कानूनी रूप से जरूरी है। करदाता के सभी अकाउंट में कुल मिलाकर 50 लाख रुपए से ऊपर डिपाजिट है। उन्होंने पिछले वितिय वर्ष में 25000 रूपए से ऊपर टीडीएस कट रखा है। किसी प्रोफेशनल की समस्त प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख रूपए से ऊपर हो। आपके व्यापार का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में 60 लाख रूपए से ऊपर है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाख से अधिक का विद्युत बिल होने पर, 2 लाख से अधिक का विदेश यात्रा खर्च होने पर, करंट अकउंट में 1 करोड़ से अधिक जमा होने पर, भारत से बाहर कोई संपत्ति होने या उससे कोई वित्तिय हित होने पर। आशुतोष पांडे ने करदाताओं को सलाह देते हुए कहा कि अगर आप सरकार द्वारा प्रदत सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित समय से रिटर्न फाइल करते रहें।

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