कोटद्वार-पौड़ी

जन जागरूकता शिविर में दी कानूनी जानकारी

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जयन्त प्रतिनिधि।
सतपुली।
थाना सतपुली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के निर्देशन पर विधिक जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी ज्ञान सरलमाला पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण किया गया
पीएलबी सतपुली पुष्पेंद्र राणा ने जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त हों। इसी उददेश्य से आम जनता के हित को सुरक्षित रखने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का कानून बनाया गया है और इस अधिनियम के द्वारा असहाय और निर्बल वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। 1987 से लेकर अब तक राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, तहसील स्तर पर विधिक सेवा विधिक सहायता का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास शहर व देश में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हर क्षेत्र में जागरूक होकर अपने कानूनी अधिकारों को भी जानना चाहिए ताकि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता ले सके। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे विधिक अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक होवें व दूसरो को भी जागरूक करें। थानाध्यक्ष संतोष पंैथवाल ने कहा कि पुलिस अधिनियम 2007 तथा पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्याें के बारे में बताया। शिविर में व्यापार संघ के अध्यक्ष जयदीप नेगी, महामंत्री धीरेंद्र नेगी, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नेगी और चंद्र मोहन डोबरियाल पूर्व सैनिक ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर मनोज चंद, देवेंद्र सिंह, डबल सिंह, नितिन डोबरियाल, पूरण सिंह, सागर खंतवाल, गणेश बिरोलिया, राहुल नेगी, सुरेंद्र नेगी, विकास रावत, आलम, राहुल नेगी, पुलिसकर्मी मनोज, प्रकाश, महेन्द्र, कुलदीप सिंह, एसआई सतपुली अजीत आदि मौजूद रहे। 

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