कोटद्वार में बर्ड फ्लू की पुष्टि, मचा हड़कंप, प्रशासन अलर्ट
सिताबपुर का 1 किमी. क्षेत्र संक्रमित जोन, 10 किमी. क्षेत्र सर्विलांस जोन घोषित
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। पिछले दिनों भेजे गये दो कौवों के सैंपल पॉजिटिव आये है। उसके बाद कोटद्वार में हड़कंप मच गया है। इसके बाद सिताबपुर के एक किमी. दायरे को संक्रमित जोन घोषित कर दिया है। जबकि 10 किलोमीटर क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया है। प्रशासन ने संक्रमित जोन में मछली और चिकन की दुकानों को चिन्हित करने के लिए तीन टीमें गठित की है। जिसमें पशुपालन, राजस्व, वन विभाग और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल है।
बता दें कि विगत 8 जनवरी को नगर निगम के वार्ड नंबर 16 सिताबपुर में मछली मार्केट के पास नाले में चार कौवों के शव स्थानीय लोगों ने देखे थे। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और पशुपालन विभाग को दी थी। सूचना पर मौके पर उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा, तहसीलदार विकास अवस्थी, पशु चिकित्साधिकारी कोटद्वार डॉ. बीएम गुप्ता टीम के साथ पहुंचे थे। प्रशासन ने पक्षियों के शव को सील कर जांच के लिए भोपाल मध्य प्रदेश स्थित भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजे गए थे। उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि हालांकि रिपोर्ट का अभी आधिकारिक पत्र नहीं आया है, लेकिन व्हटसअप के माध्यम से जानकारी मिली है कि विगत 8 जनवरी को चार पक्षियों को सैंपल जांच के लिए भेजे गये थे उनमें से दो सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिताबपुर के एक किमी. दायरे को संक्रमित जोन घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में पोल्ट्री से संबंधित उत्पाद का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में मछली और मुर्गा की दुकानें अग्रिम आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेगी। इन क्षेत्र में मछली और मुर्गा की दुकानों को चिन्हिकरण के लिए तीन टीमें गठित की गई है। 10 किलोमीटर क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र की कड़ी निगरानी की जाएगी। इस क्षेत्र में भी अंडा सहित मछली, पोल्ट्री से संबंधित दुकानें संचालित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्य किया जायेगा। एसडीएम ने बताया कि दूसरे राज्यों से पोल्ट्री उत्पाद आने के कोटद्वार में दो रास्ते है। इसमें एक कौड़िया और दूसरा चिल्लरखाल है। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि अग्रिम आदेश तक इन रास्तों पर पोल्ट्री उत्पाद को लाने और ले जाने पर कड़ी निगरानी रखे। फिलहाल संक्रमित क्षेत्र के दस किलोमीटर के दायरे में चिकन, मछली और अंडा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
दुकानों पर किये नोटिस चस्पा
कोटद्वार। प्रशासन ने संक्रमित जोन में मछली और चिकन की दुकानों को चिन्हित करने के लिए तीन टीमें गठित की है। मंगलवार को टीमों ने संक्रमित जोन के एक किलोमीटर दायरे में मछली और चिकन की दुकानों को चिन्हित किया। हालांकि मंगलवार को मछली एवं चिकन की दुकानें बंद होने की वजह से दुकानों का चिन्हिकरण करने में टीमों को दिक्कतों आयी। टीमों ने उक्त क्षेत्रों में अंडा बेचने वाली दुकानों पर भी नोटिस चस्पा किये। टीमों ने दुकानदारों को अग्रमि आदेश तक अंडा न बेचने को कहा। उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि संक्रमित क्षेत्र में अंडा, मछली और चिकन की दुकानों का चिन्हिकरण कराया जा रहा है। अग्रमि आदेश तक उक्त दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिये है।