एसिड पीड़ितों को दी कानूनी जानकारी

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एसिड, तेजाब से हमला कानूनन अपराध: संदीप कुमार
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम के तहत एसिड पीड़ितों को कानूनी जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल अधिकारी डॉ.आशीष गुसाईं ने किया।
गुरूवार को जिला चिकित्सालय में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसिड, तेजाब से किये जाने वाले हमले को भारतीय दण्ड संहिता में अपराध माना गया है, ऐसे अपराध के दण्ड के लिये कानून में दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं। कहा कि ऐसे अपराध करने वाले अपराधी को कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। एसिड आक्रमण से पीड़ितों को मुआवजा के लिए भी कानून में प्रावधान है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसिड एटैक की पीड़िता, पीड़ित को कोई अस्पताल ईलाज से मना नहीं कर सकता है। कहा कि कोई भी विक्रेता एसिड, तेजाब को तब तक विक्रय नही कर सकता जब तक कि वह इसके संबंध में डाटा लिखते हुए उसका एक रजिस्टर न बना लें। कहा कि रजिस्टर में एसिड तेजाब खरीदने वाले की पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को एसिड, तेजाब नही बेचा जाये। डॉ. आशीष गुंसाई ने एसिड अटैक की रोकथाम के संबंध में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका पर जोर देने की बात कही। जिला सलाहकार ने एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एसिड पीडित व उसके परिवार को मुफ्त परामर्श व उपचार प्रारंभ किये जाने की जानकारी दी एनसीबी श्वेता गुंसाई ने एसिड अटैक से सम्बन्धित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी।साथ ही उपस्थित प्रतिभागीगण को जागरूक किया।

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