कोटद्वार-पौड़ी

गोवंश को आवारा छोड़ना कानूनन अपराध

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जयन्त प्रतिनिधि।
सतपुली। थाना सतपुली में पौडी पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कामधेनु के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्यों व जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गयी।
थानाध्यक्ष संतोष पैंथवाल ने बताया कि गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गोवंश को आवारा छोड़ना कानूनन अपराध है। जिसके तहत पशुओं को आवारा छोड़ने वाले लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। पशु चिकित्साधिकारी विनय कुमार ने कहा कि नगर निकाय व ग्रामसभा में गोवंश टैग करवाना जरुरी है। टैग हुए गोवंश का खुरपका का मुफ्त टीकाकरण किया जायेगा। इसलिए टैग लगाना आवश्यक है। गोवंश को आवारा छोड़ने पर टैग से गोवंश की पहचान कर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इस अवसर पर वार्ड सदस्य आरती पंवार, व्यापार मंडल अध्यक्ष जयदीप नेगी, ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह, संतोष आदि उपस्थित रहे।

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